सिक्किम सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण एवं कल्याण विभाग / मुख्यमंत्री कन्यादान एवं विवाह सहायता योजना
लाभ
पुत्रियों के विवाह के लिए BPL परिवारों और असुरक्षित समूहों को वित्तीय सहायता — मुख्य लाभ: BPL/EWS सिक्किम सब्जेक्ट धारक परिवारों की बेटियों के प्रत्येक विवाह के लिए ₹25,000 एकमुश्त नकद; SC/ST या दिव्यांग दुल्हन के लिए ₹30,000; सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पूर्णतः सब्सिडाइज्ड समारोह और प्रति जोड़े ₹10,000 नकद उपहार; SC और गैर-SC सिक्किम सब्जेक्ट धारकों के बीच अंतर-जातीय विवाह के लिए ₹5,000 विशेष प्रोत्साहन; उप-रजिस्ट्रार कार्यालय के माध्यम से निःशुल्क कानूनी विवाह पंजीकरण सहायता; 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं के पुनर्विवाह पर ₹20,000; प्रति परिवार केवल पहली दो बेटियों के लिए लागू; लड़की की आयु 18+ और लड़के की आयु 21+ होनी चाहिए; विवाह के 6 माह के भीतर आवेदन