Madhya Pradesh · महिला / विधवा
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना (म.प्र.)
मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय विभाग
लाभ
18–45 वर्ष की विधवाओं (कल्याणी) के पुनर्विवाह पर ₹2 लाख एकमुश्त सहायता
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
समग्र ID
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण (18–45 वर्ष)
नए विवाह का पंजीकरण प्रमाण पत्र
BPL प्रमाण पत्र
बैंक खाता
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