Karnataka · श्रमिक

ऑटो व टैक्सी चालक कल्याण योजना (कर्नाटक)

कर्नाटक श्रम विभाग
लाभ
पंजीकृत ऑटो/टैक्सी चालकों को ₹2 लाख दुर्घटना बीमा, ₹25,000/वर्ष अस्पताल भत्ता और बच्चों को ₹5,000 छात्रवृत्ति

आवश्यक दस्तावेज़

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