Himachal Pradesh · व्यापार
हिमाचल प्रदेश ई-टैक्सी योजना
हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग
लाभ
18–45 वर्ष के बेरोजगार HP युवाओं को इलेक्ट्रिक टैक्सी खरीदने पर 50% सब्सिडी (₹50,000 तक)
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
हिमाचल अधिवास प्रमाण
ड्राइविंग लाइसेंस (व्यावसायिक)
आयु प्रमाण (18–45 वर्ष)
बैंक खाता
आय प्रमाण पत्र
रोजगार कार्यालय से बेरोजगारी प्रमाण पत्र
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