किसानों के लिए 7.5 HP तक के सौर सिंचाई पंप पर 90% सब्सिडी (60% केंद्र + 30% राज्य); डीजल लागत समाप्त; किसान केवल 10% भुगतान करता है; सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा मुफ्त स्थापना
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
जमीन के कागज़/पट्टा (असम में कृषि भूमि)
किसान पंजीकरण प्रमाण पत्र
बैंक खाता (10% लागत जमा के लिए)
बिजली कनेक्शन प्रमाण (या ऑफ-ग्रिड पंप के लिए कोई कनेक्शन न होने की घोषणा)